बैतूल
थाना गंज पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश जिला बदर के आरोपी व तीन अन्य आरोपीयो को अवैध पिस्टल तस्करी करते हुये देर रात पकडा
आरोपियो से 03 देशी कटटा 01 देशी पिस्टल, 01 जिंदा कारतूस व पलसर मोटर सायकल कुल मशरूका किमती 1,90,500 रूपये का जप्त
बैतूल घटना- दिनांक 20/07/24 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि चार लडके रैन बसेरा चौक के पास यात्री प्रतिक्षालय गंज में पिस्टल बेचने के फिराक में बैठे हुये है कि सूचना तस्दीक पर हमराह स्टाफ एवं साक्षीगणो को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर बताये स्थान पर पंहुचकर देखा कि रैन बसेरा चौक के पास यात्री प्रतिक्षालय गंज में चार लडके पीठ में पिटटु बैग टांगे यात्री प्रतिक्षालय में बैठे मिले। जिन्हें हमराह स्टाफ एवं साक्षीगणो कि मदद से घेराबंदी कर पकडा नाम पता पुछने पर अपना नाम 1-राहुल राहुल पिता दीपक रैकवार उम्र 24 साल नि० मराठी महोल्ला बैतूल,2-दीपेन्द्र उर्फ सरकार पिता संतोष हरोडे उम्र 22 साल नि० डिपो गेट के पास हमलापुर, 3-आशीष पिता गुड्डु यादव उम्र 19 साल नि० नि० डिपो गेट के पास हमलापुर एवं 4-भावेश पिता पंजाबराव धोटे उम्र 20 साल नि० डिपो गेट के पास हमलापुर का बताया जिनके पास रखे बैग कि तलाशी लेंने पर उनके पास के बैग से देशी कटटे पिस्टल मिले जिनसे देशी कटटे-पिस्टल रखने के संबधं लायसेंस पुछा जिन्होने लायसेंस होना नही बताया, आरोपी दीपेन्द्र हरोडे के कब्जे से एक देशी कटटे के साथ एक जिंदा कारतूस मिला आरोपी राहुल रैकवार के कब्जें से एक देशी पिस्टल मिली, आरोपी आशीष यादव के कब्जें से एक देशी कटटा मिला, आरोपी भावेश धोटे के कब्जें से एक देशी कटटा तथा एक पल्सर मोटरसायकल मिली, चारो आरोपीगणों से कुल 03 देशी कटटा 01 पिस्टल 01 जिंदा कारतूस, एक पल्सर मोटर सायकल कुल किमती 1,90,500 रूपये का विधिवत जप्त किया गया। आरोपी दीपेन्द्र हरोडे जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय बैतूल द्वारा दिनांक 05/12/23 को 01 वर्ष कि अवधि तक जिले कि सीमा से बाहर रहने हेतु आदेशित किया गया था जो आरोपी दीपेन्द्र उर्फ सरकार पिता संतोष हरोडे द्वारा जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय बैतूल के जिला बदर आदेश का उल्लघंन करने पर धारा 14 म०प्र०राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कि गई। चारो आरोपीगणो से देशी कटटे- पिस्टल के संबध में पुछताछ करने पर बताया गया कि आज से करीब 10-15 दिन पहले अज्जु रावण निवासी कपंनी गार्डन बैतूल ने उन्हे कटटे बेचने के लिये दिये थे जो आरोपीगणो द्वारा संयुक्त रूप से संगठित होकर गिरोह बनाकर अवैध हथियारो की तस्करी कर संगठित अपराध घटित किया है जो प्रकरण में धारा 111 बीएनएस 2023 का ईजाफा किया गया है आरोपीगणो के विरूध्द थाना गंज में अपराध कं 271/24 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट, 111 बीएनएस 2023, धारा 14 म०प्र०राज्य सुरक्षा अधिनियम पंजीबध्द कर उक्त आरोपीयो को विधिवत गिर० कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरी. रविकान्त डेहरिया, उनि दिलीप यादव, सउनि किशोरीलाल सल्लाम, सउनि जीपी बिल्लोरे, सउनि उमेश बिल्लोरे, प्रआर सचिन, प्रआर संदीप, प्रआर प्रकाश, प्रआर चन्द्रकिशोर, प्रआर मयूर, आर गंजानंद, आर शिवशंकर, आर अनिरूध्द, आर शिव, आर नवनीत, आर नितिन एवं आर नरेन्द्र की विशेष भूमिका रही है।